Bihar News: : राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. इससे पहले कई मुस्लिम तंजीमें कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह चुकी हैं.
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Bihar News: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नए वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए तैयार है. पार्टी के नेता, राज्यसभा सांसद मनोज झा और पार्टी के सीनियर मेंबर फैयाज अहमद, सोमवार को बिल के प्रावधानों को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने वाले हैं, जिसके बारे में उनका तर्क है कि इससे वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट पर काफी असर पड़ सकता है.
आरजेडी के मनोज झा ने फिक्र का इजहार किया है कि नया कानून संवैधानिक ढांचे के लिए खतरा है और भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है. पार्टी का मानना है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025, वक्फ प्रोपर्टी के मैनेजमेंट्स राइट्स के लिए सीधा खतरा पैदा करता है.
आरजेडी का कहना है कि यह बिल संविधान में संविधान के अंदर मिलने वाले डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को नुकसान पहुंचा सकता है और धार्मिक समुदायों, खास तौर पर मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर कर सकता है.
बता दें, इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमियत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर चुके हैं. वहीं, 4 अप्रैल को कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने बिल के खिलाफ याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. जावेद, जो बिल का रिव्यू करने वाली संयुक्त संसदीय समिति का भी हिस्सा थे, उनका दावा है कि वक्फ कानून असंवैधानिक है और गलत तरीके से बैन लगाकर मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.
इस बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. वहीं शिवसेना का कहना है कि पार्टी इस कानून के खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं लेगी.