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उपराज्यपाल के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़ी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खत्म, BJP सरकार ने लिया वापस

Delhi High Court on Farmers Protest: दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद रेखा गुप्ता सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं. इसी कड़ी में दिल्ली बीजेपी सरकार ने पूर्व आप सरकार के जरिये उपराज्यपाल के खिलाफ डाली गई एक याचिका को वापस ले लिया है. यह मामला किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है. 

 

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Delhi News Today: दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा गुप्ता सरकार को उपराज्यपाल के आदेश के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने की इजाजत दे दी है. इस याचिका को दिल्ली की पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने डाला था. यह याचिका उस फैसले के खिलाफ थी जिसमें किसान आंदोलन और दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में आप सरकार की कैबिनेट के जरिये चुने गए वकीलों के एक पैनल नियुक्त करने के फैसले को उपराज्यपाल ने बदल दिया था. 

साल 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की और करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी किया. चूंकि अब दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया तो वर्तमान में बीजेपी की अगुवाई वाली रेखा गुप्ता सरकार ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की थी. इसलिए अदालत ने इसे स्वाकीर कर लिया.

उपराज्यपाल की ओर से पेश सीनियर वकील ने भी इस याचिका को वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. इस याचिका पर अगस्त 2021 में नोटिस जारी किया गया था. 

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बता दें, इस मामले में दिल्ली सरकार ने पहले पुलिस की सिफारिश को खारिज करते हुए अपनी पसंद के वकीलों के एक पैनल को विशेष लोक अभियोजक (SPP) के रूप में नियुक्त किया था. इसके बाद उपराज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239AA(4) के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के जरिये सुझाए गए वकीलों को एसपीपी नियुक्त कर दिया. 

सरकार ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि एसपीपी की नियुक्ति एक सामान्य प्रक्रिया है और इसमें ऐसा कुछ असाधारण नहीं है, जिसे राष्ट्रपति के पास भेजने की जरूरत पड़े. सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल सामान्य प्रक्रिया में दखलअंदाजी कर रहे हैं. उस समय की आप सरकार ने आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल एसपीपी की अपॉइंटमेंट में दखअंदाजी कर चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 239AA का उल्लंघन है.

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