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Sanjauli Masjid News: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में मौजूद संजौली मस्जिद पर फिलहाल के लिए खतरा टल गया है. दरअसल, जिला कोर्ट ने संजौली मस्जिद के दोनों निचले फ्लोर को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है. इसी कड़ी में संजौली मस्जिद कमेटी ने चंडीगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया और जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी.
चंडीगढ़ हाईकोर्ट में न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई की. बुधवार (3 दिसंबर) को कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मस्जिद की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. यानी फिलहाल मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी. अब इस याचिका पर आगामी मार्च के महीने में सुनवाई होगी. इस बात की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दी है.
कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने संजौली मस्जिद पर निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी है. उन्होंने कहा कि संजौली मस्जिद कमेटी ने इस लड़ाई को बहुत ही गंभीरता के साथ लड़ा है. इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मस्जिद कमेटी के साथ वह मिलकर आगे भी इस लड़ाई को खामोशी के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे.
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को संजौली मस्जिद के मामले पर चुप रहने को लेकर पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था और तीखे सवाल किए जा रहे थे. कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि वह कई दिनों से संजौली मस्जिद के मामले पर खामोश इस वजह से थे, क्योंकि वह इस मामले पर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे. उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयां कानूनी ही लड़ी जाती है. चंडीगढ़ हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर पर इमरान प्रतापगढ़ी ने बेहद खुशी का इजहार किया. उन्होंने हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर की खुशी की बधाइयां दी और कहा कि ये आप लोगों की दुआओं का असर हैं.