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West Bengal News: कोलकाता के पॉश इलाके पार्क स्ट्रीट स्थित एक लोकप्रिय बार-कम-रेस्तरां में हुई एक कथित गलती ने बीते दिनों शहर में खासा विवाद खड़ा कर दिया. मामला सामने आने के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं, बल्कि पुलिस कार्रवाई और जवाबी शिकायतों ने इसे और संवेदनशील बना दिया. अब इस पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया, जब रेस्तरां प्रबंधन ने औपचारिक माफी जारी की और शिकायतकर्ता यूट्यूबर ने अपनी पुलिस शिकायत वापस लेने का ऐलान कर दिया.
यह मामला 30 जनवरी की शाम का है, जब यूट्यूबर सायक चक्रवर्ती अपने दो दोस्तों के साथ पार्क स्ट्रीट स्थित प्रसिद्ध बार-कम-रेस्तरां ओलीपब पहुंचे थे. सायक और उनके दोस्तों ने वहां मटन स्टेक का ऑर्डर दिया था. सायक का आरोप है कि उन्हें मटन के बजाय बीफ परोस दिया गया, जिससे वह असहज हो गए. इस बात को लेकर रेस्तरां के वेटर और बाद में मैनेजर के साथ उनकी तीखी बहस हो गई.
सायक चक्रवर्ती ने इस पूरी घटना का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद मामला और तूल पकड़ गया और पुलिस तक जा पहुंचा. सायक ने इस संबंध में पार्क स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई.
घटना के बाद रेस्तरां प्रबंधन की ओर से इतवार (1 फरवरी) को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया. ओलीपब ने अपने बयान में कहा कि 30 जनवरी 2026 की शाम उनके एक वेटर से सर्विस के दौरान "एक गंभीर लेकिन अनजाने में हुई गलती" हो गई. रेस्तरां ने स्पष्ट किया कि यह एक वास्तविक त्रुटि थी और उनका किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं था. बयान में कहा गया कि वे इस गलती के लिए वास्तव में खेद व्यक्त करते हैं और अनजाने में ग्राहक की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए तहे दिल से माफी मांगते हैं.
रेस्तरां ने यह भी कहा कि ओलीपब सभी के प्रति सम्मान के सिद्धांत पर आधारित है, चाहे वह जाति, पंथ, धर्म या लिंग कुछ भी हो. प्रबंधन ने अपनी 80 साल पुरानी विरासत का हवाला देते हुए कहा कि वे अपने सभी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. बयान में यह भी जोड़ा गया कि उन्हें अपने शुभचिंतकों से इस कठिन समय में जो समर्थन मिला है, उसके लिए वे आभारी हैं और भविष्य में भी सर्वोत्तम सेवा देने का आश्वासन देते हैं.
सायक की शिकायत के आधार पर पार्क स्ट्रीट पुलिस ने रेस्तरां के वेटर शेख नासिरुद्दीन को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत गिरफ्तार किया था. वेटर को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया. हालांकि मामला यहीं नहीं रुका. इसके बाद हावड़ा निवासी जॉयराज भट्टाचार्य ने सायक चक्रवर्ती के खिलाफ एक जवाबी शिकायत दर्ज कराई. इस शिकायत में सायक पर साजिश रचकर सांप्रदायिक अशांति फैलाने का आरोप लगाया गया.