Maulana Tauqeer Raza Bail: बरेली हिंसा के बाद जेल में बंद मौलाना तौकीर रज़ा को कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि यह कंडिशनल जमानत है, जिनमें शर्त है कि वह इंवेसटिगेशन ऑफिसर से बीना इजाजत लिए जिले से बाहर नहीं जा सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरने को कहा है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Maulana Tauqeer Raza Bail: बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसक झड़प हुई थी. इसके बाद पुलिस ने इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया. अब कोर्ट ने मौलाना तौकीर रज़ा को 1 लाख रुपये के बॉन्ड के साथ कंडिशनल बेल दे दी है.
दरअसल, गुरुवार 11 दिसंबर को बरेली के स्थानीय कोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में तौकीर रज़ और एक और व्यक्ति को कंडिशनल बेल दी है. कोर्ट ने दोनों को एक-एक लाख रुपये का बॉन्ड भी भरने को कहा है.
इस कंडीशनल बेल में कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि आरोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की परमिशन के बिना शहर नहीं छोड़ पाएंगे. साथ ही अगर वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह अधिकार प्राप्त है कि आरोपियों की बेल खारिज करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सके.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इत्तेहाद-ए-मिल्लत के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को अब तक चार केस में बेल मिल चुकी है. हालांकि उनपर अभी 6 अन्य केस चल रही हैं. बता दें कि बीते 26 सितंबर को I Love Muhammad के अभियान के तहत मुस्लिम समाज के लोगों ने बरेली में प्रोटेस्ट किया, लेकिन पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रेकने की कोशिश की.
देखते ही देखते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने बेरहमी के साथ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लाठियां भाजी, जिसे दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए. वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की तरफ से भी पुलिस पर हमला किया गया.
इस हिंसक झड़प के बाद पुलिस ने 19 आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया, वहीं, 55 अन्य अज्ञात पर भी मुकदमा दर्ज किए गए. पुलिस ने 38 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट की. बता दें कि बरेली हिंसा के बाद पुलिस के साथ अन्य विभागों ने कार्रवाई तेज कर दी. साथ ही लगातार बुलडोजर कार्रवाई भी की गई. खास कर बुलडोजर की कार्रवाई मौलाना तौकीर रज़ा के करीबियों और रिश्तेदारों के कथित अवैध संपत्तियों के खिलाफ की गई.