Delhi Loudspeaker Ban: दिल्ली में लाउडस्पीकर को लेकर एडवाइजरी जारी की है. ये आदेश नॉइज पॉल्यूशन (रेग्युलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स के तहत दिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Delhi Loudspeaker Ban: दिल्ली में पुलिस ने लाउडस्पीर इस्तेमाल करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है. अब बिना लिखित इजाजत के लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. ये आदेश नॉइज पॉल्यूशन (रेग्युलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स के तहत दिया गया है. जिसका मकसद शहर में शोर को कंट्रोल करना है.
- कहीं भी लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम चलाने से पहले पुलिस की लिखित इजाजत की जरूरत होगी.
- रात के 10 बजे से 6 बजे सुबह तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ बंद हॉल जैसे ऑडिटोरियम, कम्युनिटी हॉल, कांफ्रेंस रूम या पब्लिक इमरजेंसी में ही किया जा सकेगा.
- टेंट हाउस और जनरेटर वाले तब तक साउंड सिस्टम किराए पर नहीं दे सकते जब तक ग्राहक के पास पुलिस की लिखित इजाजत न हो.
- औद्योगिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक 75 डेसिबल और रात तो 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 70 डेसिबल शोर रखनी की इजाजत है.
- रिहाइशी इलाको में ये 55 डेसिबल (6 AM – 10 PM) और 45 (10 PM – 6 AM) डेसबल है.
- साइलेंस ज़ोन में 50 (6 AM – 10 PM) डेसिबल और 40 (10 PM – 6 AM) डेसिबल है.
- किसी भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेस पर लाउडस्पीकर का शोर अधिकतम 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
- प्राइवेट साउंड सिस्टम के लिए यह सीमा 5 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- लाउडस्पीकर का गलत इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और साउंड सिस्टम जब्त किया जाएगा.
- डीज़ल जनरेटर पर जुर्माना
- 1000 KVA से ज़्यादा 1,00,000 रुपये जुर्माना
- 62.5 KVA से 1000 KVA: 25,000 रुपये जुर्माना
- 62.5 KVA तक 10,000 हजार रुपये जुर्माना
- नॉइज़ करने वाले कंस्ट्रक्शन उपकरण पर ₹50,000 जुर्माना, मशीनें सील या जब्त होंगी.
- फायरक्रैकर्स (पटाखे) का इस्तेमाल तय सीमा के बाद करने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा. शादी या रैली में जरूरत से ज्यादा शोर पर भी जुर्माना लगेगा, जो रिहायशी इलाके में 10 हजार रुपये और साइलेंस ज़ोन में 20,000 रुपये जुर्माना होगा.