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दिल्ली कोर्ट से राहत: बहन की शादी में शामिल होंगे उमर खालिद, 29 दिसंबर तक मिली जमानत

Umar Khalid Interim Bail Plea: कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को उनकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए 16 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट का यह फैसला केवल पारिवारिक कार्यक्रम में भाग लेने की इजाजत तक सीमित है, जबकि मुख्य मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.

 

उमर खालिद (फाइल फोटो)
उमर खालिद (फाइल फोटो)

Umar Khalid Case: उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद बीते पांच साल से जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिकाएं लगातार खारिज हो रही है. गुरुरवार (11 दिसंबर) को उमर खालिद को बड़ी राहत मिली, जब दिल्ली की एक अदालत ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दे दी.

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में उमर खालिद में अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए बीते दिनों अर्जी दायर की थी. जिसे कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंजूर कर ली और आज उमर खालिद को बहन की शादी में शामिल होने इजाजत देते हुए अंतरिम जमानत प्रदान की है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे. यह राहत सिर्फ उनकी बहन की शादी में हिस्सा लेने के लिए दी गई है.

पांच साल से नहीं मिली जमानत

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गौरतलब हो दिल्ली में 2020 के दंगों के आरोप में उमर खालिद लगभग 5 साल 3 महीने से जेल में बंद हैं. दिल्ली पुलिस ने उन्हें दंगों में साजिश रचने समेत कई मामलों में आरोपी बनाया और उन्हें UAPA के तहत गिरफ्तार किया था. आरोप है कि उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान दंगों की साजिश रची.

उमर खालिद की जमानत याचिकाओं को अब तक पांच बार खारिज किया जा चुका है. इनमें से पहली इनकार मार्च 2022 में सत्र न्यायालय ने किया था. इसके बाद अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी. फिर 2024 में ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज किया और आखिर में सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था.

कब-कब मिली अंतरिम जमानत?

हालांकि, उमर खालिद को जमानत से इनकार हो चुका है, लेकिन पारिवारिक वजहों से उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत मिली है. ये अंतरिम जमानत उन्हें सिर्फ कुछ खास मौकों पर ही दी गई है, जो उनके और उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं. 2022 में उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत हासिल की थी, ताकि वह इस खुशी के मौके पर परिवार के साथ रह सकें. 

इसके बाद साल 2024 में भी एक और बार उन्हें अपनी बहन की शादी के लिए राहत दी गई थी, जिससे वह इस परिवारिक समारोह में शामिल हो पाए. अब दिसंबर 2025 में एक बार फिर उमर खालिद को 14 से 29 दिसंबर तक की अंतरिम जमानत दी गई है ताकि वह इस समय में अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर सकें. वर्तमान में उमर खालिद और दिल्ली दंगों से जुड़े अन्य आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. 

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