Court order on Delhi Riots Culprit: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े केस में अहम फैसला सुनाया है. अदालत ने इस मामले में छह आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6 महीने से 3 साल तक की सजा सुनाई है. अदालत ने कहा कि जुर्माना काफी नहीं, सजा जरूरी है ताकि कानून का भय बना रहे.
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Delhi Riots Update: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने इस केस में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए छह महीने से तीन साल तक की कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने हर दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
यह फैसला एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने सुनाया. जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया है, उनके नाम हैं हरी ओम गुप्ता, गोरखनाथ, भीम साईं, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार. अदालत ने सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 (दंगा), 148 (हथियारों के साथ दंगा), 435 (आगजनी) और 450 (घर में घुसकर नुकसान पहुंचाना) के तहत दोषी पाया है.
अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आरोपियों में से किसी का भी पहले या बाद में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला, जो यह दर्शाता है कि उनमें सुधार की संभावना मौजूद नहीं है. इसलिए अदालत ने अधिकतम सजा नहीं दी. हालांकि, अदालत ने बचाव पक्ष की ओर से की गई नरमी की अपील को ठुकरा दिया. अदालत ने कहा कि सिर्फ जुर्माना लगाकर आरोपियों को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने गंभीर अपराध किया है और सजा मिलनी जरूरी है.
यह मामला खजूरी खास पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है. शिकायतकर्ता एडवोकेट अहमद ने पुलिस में शिकायत दी थी कि 25 फरवरी 2020 को दंगाइयों की एक भीड़ ने उनकी दुकान को लूट लिया और आग के हवाले कर दिया. उन्हें इस घटना में लगभग डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ था. एडवोकेट अहमद, दिल्ली के सादतपुर में एक दुकान चलाते हैं.
इस केस में अदालत ने 11 सितंबर को ही सभी छह आरोपियों को दोषी ठहराया था. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाह हेड कॉन्स्टेबल संदीप ने वीडियो देखकर आरोपियों की पहचान की थी. अदालत ने इसी आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी छह आरोपी दोषी पाए गए हैं और उन्हें सजा दी जाती है.
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