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Haldwani Violence Hearing: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगे के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अब्दुल मलिक सहित अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइद और ड्राइवर मोहम्मद जहीर को रिहा कर दिया है. उन्हें तीन दर्ज एफआईआर में जमानत के आदेश दिए गए हैं
न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज ने इस मामले की सुनाई की और गुरुवार को उन्होंने कहा कि अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई दो हफ्तों बाद होनी है. वहीं अब्दुल मोइद पर तीन मामले दर्ज किए हैं.
मोइद ने सुनवाई के दौरान कहा कि घटना के दौरान वह मौके पर मौजूद नहीं था. वह बीते साल से जेल में कैद है. इसके बाद तीनों मामलों में कोर्ट ने इसे जमानत दे दी. इसी तरह अब्दुल मलिक के ड्राइवर जहीर को भी अदालत ने राहत दे दी है. कोर्ट ने इस मामले मे नाज़िम नाम के आरोपी को भी रिहा किया है.
फिलहाल कोर्ट ने मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला किया है और साथ ही बनभूलपुरा के तत्कालीन सभासद शकील अहमद को भी जमानत देने से इनकार कर दिया है. सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया था कि शकील अहमद के खिलाफ दंगे के अलावा दो और मामलों में केस दर्ज है. कोर्ट में अभी अन्य आरोपियों की भी जमानत याचिका लंबित है.