Holi पर मस्जिद को तिरपाल से ढकने पर HRC ने लिया संज्ञान; UP DGP को दिए एक्शन के निर्देश
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Holi पर मस्जिद को तिरपाल से ढकने पर HRC ने लिया संज्ञान; UP DGP को दिए एक्शन के निर्देश

HRC on Masjid Tirpal Covering: ह्यूमन राइट कमीशन ने मस्जिद को तिरपाल से ढकने के मामले में संज्ञान लिया है और डीजीपी को इस मामले में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. पूरी खबर पढ़ें

Holi पर मस्जिद को तिरपाल से ढकने पर HRC ने लिया संज्ञान; UP DGP को दिए एक्शन के निर्देश

HRC on Masjid Tirpal Covering: होली के त्योहार पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का मामला मानवाधिकार आयोग की चौखट तक पहुंच गया है. उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में यूपी के डीजीपी को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. आयोग ने डीजीपी को 4 हफ्तों के अंदर कानून के मुताबिक सही फैसला लेने के लिए कहा है.

क्या है पूरा मामला?

इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. गजेंद्र सिंह यादव ने राज्य मानवाधिकार आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. इस शिकायत में कहा गया था कि होली के मौके पर संभल, अलीगढ़ और शाहजहांपुर समेत यूपी के कई शहरों में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया. गजेंद्रसिंह ने धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करार दिया. 

सेक्युलरिज्म की नीति के खिलाफ

शिकायत में कहा गया है कि मस्जिदों को तिरपाल से ढंकना पूरी तरह से भारतीय की डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की नीति के खिलाफ है और माइनोरिटी कम्यूनिटी के मज़हबी आजादी के हक का उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि अगर किसी खास त्योहार के दौरान किसी धार्मिक स्थल को ढकने की जरूरत पड़े तो यह साफ मैसेज देता है कि प्रशासन धार्मिक सौहार्द बनाए रखने में नाकामयाब हो रहा है.

खास कम्यूनिटी के धार्मिक स्थलों पर लग सकती है रोक

इसमें यह भी आशंका व्यक्त की गई कि मस्जिदों को तिरपाल से ढकने की शुरुआत से आने वाले दिनों में एक खास कम्यूनिटी के धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से रोक लग सकती है और फिर अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों पर हमला हो सकता है.

मानवाधिकार आयोग ने यूपी डीजीपी को निर्देश

गजेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने कहा है शिकायत पत्र की कॉपी भेजी है और उचित काम उठाने की बात कही है. गजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि अगर इस मामले में डीजीपी के जरिए कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे.

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