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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के धार भोजशाला विवाद मामले में शुक्रवार (15 मई) को इंदौर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच फैसला सुना सकती है. बीते 12 मई कों इंदौर हाईकोर्ट ने आख़री सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था, हाईकोर्ट की जारी कॉज लिस्ट में मामले को "फॉर डिलीवरी ऑफ जजमेंट" यानी निर्णय सुनाए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
यह मामला माननीय न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और माननीय न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ के समक्ष सुबह 10 बजे से सुना जाएगा. मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस, अंतर सिंह एवं अन्य पक्षकारों के साथ मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी धार की ओर से दायर याचिकाएं शामिल हैं.
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया था. सर्वे रिपोर्ट, ऐतिहासिक दस्तावेजों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. इधर फैसले से पहले धार में प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां भी तेज हो गई हैं। भोजशाला हिंदू मंदिर है या मस्जिद, इसे लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। ऐसे में कल आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी हुई.