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Kerala News: केरल के कन्नूर जिले में कोर्ट ने बड़ा इंसाफ करते हुए एक बीजेपी नेता को नाबालिग मुस्लिम लड़की का रेप करने के लिए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. थलास्सेरी फास्ट-ट्रैक POCSO कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 2 लाख रुपये जुर्माना देने के लिए भी कहा है.
कोर्ट ने इस मामले में बीजेपी नेता और शिक्षक पद्मराजन को दोषी पाया था. इस मामले ने राज्य में काफी सुर्खियां बटोरी थी. क्योंकि जांच टीम को पांच बार बदला गया था और साथ ही पीड़िता नाबालिग होने के बावजूद POCSO अधिनियम की धाराएं नहीं लगाई गई थीं.
ये मामला सन 2020 जनवरी और फरवरी के बीच का है. रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा का स्कूल के शौचालय और फिर एक घर में रेप किया गया था. इस मामले में शिकायत हुई और मामले को जांच के लिए थलास्सेरी डीएसपी को सौंपा गया. शुरुआत में पुलिस ने कहा कि यह शिकायत झूठी है और लड़की के साथ रेप नहीं हुआ है.
जब आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो लोगों ने इसका कड़ा विरोध करना शुरू कर दिया. जिसके बाद 15 अप्रैल 2020 में बीजेपी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाए कि जांच टीम ने सही तरह से काम नहीं किया और आरोपी को बचाया गया. इसके बाद केस की जांच को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया. इस फैसले के बाद परिवार ने खुशी का इज़हार किया है और अदालत का शुक्रिया अदा किया है.
दोषी पद्मराजन, मुंडथोड, कडवाथुर में भाजपा थ्रिप्पनगोट्टूर पंचायत समिति का पूर्व चीफ रह चुका था और संघ परिवार शिक्षक संगठन नेशनल टीचर्स यूनियन का जिला नेता भी रहा था. इस मामले में दोषी के खिलाफ 40 लोगों ने गवाही दी थी.