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Saint Rita School Hijab Controversy: केरल के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्कूल प्रशासन ने एक मुस्लिम छात्रा को स्कूल में हिजाब पहनने से रोका, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हो गया. सेंट रीटा पब्लिक स्कूल द्वारा की गई इस कार्रवाई के खिलाफ डिप्टी डायरेक्टर ऑफ़ एजुकेशन (DDE) ने एक निर्देश जारी किया और मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल में प्रवेश देने का निर्देश दिया. इस निर्देश के खिलाफ सेंट रिटा स्कूल केरल हाई कोर्ट पहुंच गई है.
दरअसल, DDE ने सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हुई हिजाब विवाद पर अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनने से रोक कर उसके धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. साथ ही DDE ने स्कूल को निर्देश भी दिए. DDE के इस निर्देश के पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. लेकिन बीते शुक्रवार (17 अक्टूबर) को केरल हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए DDE के निर्देश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
स्कूल की तरफ से हाईकोर्ट में पेश वकील ने कहा कि DDE को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह हाई कोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के तहत आने वाले स्कूल को आदेश जारी करे. स्कूल के वकील ने यह भी कहा कि DDE को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के तहत आने वाले स्कूल के आंतरिक मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं है.
इससे पहले रीटा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने हिजाब वाले मामले पर विवाद बढ़ने पर कहा था कि वह पीड़ित मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर स्कूल में आने के लिए स्वागत करते हैं. वहीं, दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन हाईकोर्ट में DDE के निर्देश के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी.
केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इस विवाद पर एक बयान में कहा कि जिस स्कूल में वहां की नन खुद हेड स्कार्फ पहनकर आती हैं, उसी स्कूल में मुस्लिम छात्रा के हिजाब पहनने पर रोक लगाई जा रही है.