Khalid Saifi Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी खालिद सैफी को जमानत मिल गई है. दो बातों को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें बेल देने का फैसला किया है. अब उन्हें 23 अक्टूबर को खुद पुलिस के सामने सरेंडर करना होगा.
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Khalid Saifi Bail: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने सोमवार को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी अब्दुल खालिद सैफी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी है. अदालत ने यह राहत उन्हें भतीजी की शादी में शामिल होने और अपनी वृद्ध मां की देखभाल करने के लिए दी है.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) समीर बाजपेयी ने मामले के फैक्ट्स और दलीलों पर विचार करने के बाद यह आदेश जारी किया, अदालत ने कहा कि सैफी को 14 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जमानत दी गई है और जमानत की अवधि पूरी होने के बाद उन्हें संबंधित जेल अधिकारियों के सामने खुद सरेंडर करना होगा.
- अदालत ने राहत इस शर्त पर दी है कि सैफी को 20,000 रुपये के जमानती और निजी बॉन्ड जमा करने होंगे. सैफी ने अपने वकील के जरिए 15 दिन की अंतरिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था.
- अदालत ने अपने आदेश में कहा,"हालांकि अभियोजन पक्ष के अनुसार दुल्हन (भतीजी) आरोपी की सबसे करीबी रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जांच में यह साबित हुआ है कि वह सैफी की रिश्तेदार है और उसकी शादी की जानकारी भी सत्यापित हो चुकी है."
- अदालत ने यह भी कहा कि सैफी की मां लगभग 85 साल की हैं और बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हैं. कोर्ट ने कहा कि दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत यह उचित मानती है कि आरोपी को भतीजी की शादी में शामिल होने और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपनी बूढ़ी मां के साथ रहने के लिए जमानत दी जाए.
अब्दुल खालिद सैफी उन 18 आरोपियों में से एक हैं, जिन पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में शामिल होने का आरोप है. ये दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के थे. हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे.
इस मामले के अन्य आरोपियों में शरजील इमाम, उमर खालिद, ताहिर हुसैन, देवांगना कलिता, नताशा नरवाल, गुलफिशा फातिमा, आसिफ इकबाल तनहा, सफूरा जरगर, मीरान हैदर, अथर खान, शिफा-उर-रहमान आदि शामिल हैं.
इसी मामले में आरोपी पूर्व जेएनयू छात्र नेता शरजील इमाम ने भी सोमवार को दिल्ली की अदालत में 14 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है ताकि वह बिहार विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल कर सकें और प्रचार कर सकें.