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लखनऊ नगर निगम का अजीब कदम, मीर अनीस मकबरे को भेजा हजारों रुपये का हाउस टैक्स नोटिस

Lucknow Municipal Corporation House Tax Notice: लखनऊ नगर निगम की तरफ से जारी एक हाउस टैक्स नोटिस चर्चा का विषय बन गया है. नगर निगम ने मीर अनीस मकबरे के खिलाफ हजारों रुपये का टैक्स नोटिस जारी करते हुए तीन दिन का अल्टीमेटमट दिया है. 

 

मीर अनीस मकबरा, फाइल फोटो
मीर अनीस मकबरा, फाइल फोटो

Lucknow News Today: नवाबों के शहर लखनऊ में नगर निगम की ओर से लगाया गए हाउस टैक्स पर कई वजहों से सवाल उठ रहे हैं. इस बार नगर निगम ने एक अनोखा कदम उठाया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. जोनल कार्यालय-6 ने मीर अनीस की याद में बने मकबरे को भी हाउस टैक्स न जमा करने पर कुर्की का वारंट जारी कर दिया है. जोनल कार्यालय-6 ने चेतावनी दी है कि अगर तीन दिनों के अंदर बकाया हाउस टैक्स नहीं जमा किया गया तो भवन को कुर्क कर लिया जाएगा.

यह पूरा मामला लखनऊ नगर निगम के जोन-6 का है, जहां चौक कालीजी वार्ड में स्थित मीर अनीस मकबरे को लेकर यह विवाद सामने आया है. अधिकारियों ने वारंट में मोहल्ला चोबदरी, भवन स्वामी का नाम मीर अनीस दर्ज किया गया है. इसके अलावा हाउस आईडी का भी जिक्र किया गया है, हालांकि मोबाइल नंबर की जगह खाली छोड़ी गई है.

62,334 से ज्यादा का बकाया नोटिस

नगर निगम ने मीर अनीस के मकबरे पर हाउस टैक्स के रुप में 62 हजार 334 रुपये बकाया होने का जिक्र किया है. कई बार नोटिस जारी करने और पूर्व में कुर्की के लिए वारंट जारी किए जाने के 15 दिन बीतने के बाद भी बकाया हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया है. यह वारंट 28 मार्च को जारी किया गया था, जिसमें तीन दिन के भीतर बकाया गृहकर का भुगतान न करने पर भवन कुर्क करने की चेतावनी दी गई है.

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वारंट में कहा गया कि पूर्व में कई बार नोटिस जारी करने के बावजूद बकाया नहीं जमा किया गया है. वारंट में आखिर में मकबरे के मालिक को यह नसीहत दी गई है कि अगर वे संपत्ति को कुर्क से मुक्त कराना चाहते हैं तो संबंधित राजस्व या कर निरीक्षक से संपर्क करें. नगर निगम के मुख्य कर अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि मकबरे पर हाउस टैक्स नहीं लगाया जाता. अगर परिसर में कोई दुकान या व्यवसायिक गतिविधि हो तो उस पर कॉमर्शियल टैक्स लगाया जाता है. उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है.

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