Sambhal News: संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में समाजवादी सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ MP/MLA कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है. इसके साथ ही 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जामानती वारंट जारी किए गए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
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Sambhal News: संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. इस झड़प में 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए थे. इस घटना के बाद प्रशासन ने संभल जामा मस्जिद के कमेटी के सदर जफर अली, समाजवादी सांसद जिया उर रहमान बर्क और समाजवादी विधायक सुहेल इकबाल समेत 2750 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. अब इस मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सांसद जिया उर रहमान के खिलाफ कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया है.
दरअसल, संभल जामा मस्जिद हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया था. SIT ने इस मामले में गुजिश्ता 18 जून को चंदौसी MP/MLA कोर्ट में 23 मुल्जिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अब चंदौसी MP/MLA कोर्ट ने समाजवादी सांसद जिया उर रहमान बर्क समेत 4 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. वहीं, 15 अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं.
बता दें कि संभल हिंसा मामले में संभल जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली को भी आरोपी बनाया गया था. जफर अली पिछले 3 महीने से मुरादाबाद जेल में थे. हालांकि गुजिश्ता 1 अगस्त को कोर्ट के आदेश पर सदर जफर अली को मुरादाबाद जेल से रिहा कर दिया गया. रिहाई के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सदर जफर अली का स्वागत फूलों और मालाओं से किया.
गौरतलब है कि संभल जामा मस्जिद का विवाद कोर्ट में लंबित है. हिंदू पक्ष का दावा है कि संभल जामा मस्जिद, एक पुराने हरिहर मंदिर को तोड़क कर बनाई गई है. वहीं, मुस्लिम समुदाय के लोग इस दावा को गलत बताते हैं. मु्स्लिम समुदाय का कहना है कि यहां हमेशा से मस्जिद ही रही है और संभल जामा मस्जिद का निर्माण किसी भी मंदिर को तोड़कर नहीं किया गया है.