Court on Atiq Ahmed Son Case: प्रयागराज की अदालत ने समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अली पर बिल्डर से करोड़ों की रंगदारी मांगने और जमीन जबरन अपने नाम कराने का आरोप है. कोर्ट के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि झांसी जेल में बंद अली की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं.
Trending Photos
)
Ex MP Atiq Ahmed Son Ali Ahmad Case: पूर्व सांसद अतीक अहमत की मौत के बाद भी उनके परिवार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. अतीक अहमद के बेटे अभी भी जेल में बंद हैं. प्रयागराज की अदालत से पूर्व सांसद अतीक के बेटे अली अहमद को बड़ा झटका लगा है. झांसी जेल में बंद अली अहमद की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
अली अहमद पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर बिल्डर से करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगने और जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया. यह मामला 26 अप्रैल 2023 का है. चकिया निवासी प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम ने प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी. एफआईआर में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद, छोटे बेटे अली अहमद समेत 6 लोगों को नामजद किया गया था. आरोप था कि इन लोगों ने बिल्डर से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और जमीन अपने नाम कराने के लिए दबाव डाला.
प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद मुस्लिम की FIR के मुताबिक, खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के चकिया चौराहे पर अतीक अहमद के बेटे उमर, अली अहमद, असद कालिया, ऐहतेशाम और करीम समेत कई लोगों ने बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को जबरन गाड़ी में बैठाकर अतीक अहमद के चकिया स्थित दफ्तर ले गए थे. वहां उसे एक कमरे में बंद कर पीटा गया और धूमनगंज के देवघाट क्षेत्र की जमीन उमर और अली के नाम बैनामा करने के लिए दबाव बनाया गया.
हालांकि, मोहम्मद मुस्लिम किसी तरह मौके से भागकर जान बचाने में कामयाब रहा. कुछ दिन बाद डर की वजह से मुस्लिम ने अतीक के गुर्गे असद कालिया को 1 करोड़ 20 लाख रुपये दे दिए थे. इसके बावजूद जब उसने जमीन देने से इनकार किया तो उसकी फिर से पिटाई की गई. यह भी सामने आया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद मुस्लिम खुद भी खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है. उसके खिलाफ करीब 16 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
वर्तमान में अली अहमद इस समय झांसी जेल में बंद हैं. कुछ समय पहले ही उन्हें प्रयागराज की नैनी जेल से झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया था. जेल बदलते वक्त अली अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की थी कि उन्हें और उनके परिवार को और परेशान न किया जाए. अब प्रयागराज सेशन कोर्ट के जरिये जमानत याचिका खारिज होने के बाद अली अहमद की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.
यह भी पढ़ें: जौनपुर में ग्राम प्रधान सादिक अहमद के निर्माण पर चला बुलडोजर; प्रशासन का बड़ा इल्ज़ाम !