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Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के संभल में दशहरे के दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी है. गुरुवार (2 अक्टूबर) की सुबह संभल प्रशासन ने एक मैरिज हॉल को अवैध बताते हुए को बुलडोजर से गिराया दिया. साथ ही मैरिज हॉल के बगल में मौजूद मस्जिद को भी अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया. प्रशासन का दावा है कि मैरिज हॉल और मस्जिद दोनों तलाब की जमीन पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करके बनाई गई थीं. स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए संभल के DM राजेंद्र पेंसिया और SP केके बिश्नोई मौके पर मौजूद हैं और इलाके को भारी पुलिस बल तैनात करके छावनी में तब्दील कर दिया गया. करीब 200 पुलिसकर्मी और पीएसी जवान तैनात हैं. इसके साथ ही इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही है.
दरअसल, मामला संभल के राया बुजुर्ग गांव का है. प्रशासन का दावा है कि मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं. मस्जिद 550 वर्ग फीट और मैरिज हॉल 30 हजार वर्गफीट में बना हुआ है. दोनों ढ़ांचे को पूरी तरह ध्वस्त करने की बात कही गई है. मस्जिद कमेटी के लोगों ने DM और SP से मिलकर मस्जिद को खुद हटाने के लिए 4 दिन का समय मांगा है. हालांकि, DM ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद मुस्लिम समाज ने आज ही खुद से मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया. साथ ही पुलिस ने भी बुलडोजर कार्रवाई की.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते बुधवार को ही प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली थी. प्रशासन ने इस कार्रवाई को लेकर गांव में बैठक की थी और लोगों ने अपील की थी कि बेवजह अपने-अपने घरों से बाहर न निकलें. इससे पहले 13 सितंबर को तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने सरकारी भूमि पर बनी मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाया था.
इस कार्रवाई को लेकर संभल के DM डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि जिले भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद और मैरिज हॉल बनी हुई है, वह जमीन तालाब की है. उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने 30 दिन पहले इसे गिराने का आदेश जारी किया था. DM डॉ. रजेंद्र पेंसिया ने कहा कि तहसीलदार की आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की गई, इसलिए आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि कोर्ट में सभी पक्षों को सुना गया. उसके बाद तहसीलदार कोर्ट ने आदेश जारी किया और हम उसी के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं. सभी की राय है कि अगर यह अवैध रूप से बना है, तो इसे गिरा दिया जाना चाहिए.