Sambhal Shahi Masjid Hearing: उत्तर प्रदेश के संभल में शाही मस्जिद में रंग रोगन को लेकर विवाद जारी है. आज कोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से में रंग कराने के आदेश दे दिए हैं.
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Sambhal Shahi Masjid Hearing: संभल शाही मस्जिद रंग रोगन मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने मस्जिद के बाहरी हिस्से में कलर कराने की इजाजत दे दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने एएसआई की आलोचना की है.
बता दें, 10 मार्च को इस मामले में सुनवाई हुई थी. इस दौरान इलाहाबाद HC ने कहा था कि ASI नया हलफनामा दाखिल कर इस बात का जवाब दे कि 'विवादित ढांचे' के बाहरी हिस्से में रंग रोगन और अतिरिक्त या सजावटी रोशनी की ज़रूरत है या नहीं! इस मामले में आज यानी 12 मार्च को सुनवाई हुई है. जिसमें कोर्ट ने रंग कराने के आदेश दे दिए हैं और एएसआई के देख रेख को लचर करार दिया है.
ASI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कई सालों से मस्जिद कमेटी रंग रोगन कराती रही है. जिसके चलते संरक्षित इमारत की बाहरी दीवारों को नुकसान हुआ है. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि अगर मस्जिद कमेटी की वजह से इमारत को नुकसान पहुंच रहा था तो आप इतने सालो से क्या कर रहे थे? इससे पहले आपने क्यों कार्रवाई नहीं की. आप 2025 में क्यों जागे हैं? जिस पर एएसआई के वकील ने कहा कि हमने मस्जिद कमेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
हिंदू पक्ष के वकील हरि शंकर जैन ने स्मारक/संरचना के रखरखाव के मामले में मस्जिद समीति और भारत सरकार के बीच 1927 के समझौते को चुनौती दी थी. जिस पर कोर्ट ने कहा था कि 1927 में एग्रीमेंट के नाते जो जिम्मेदारी इस इमारत को लेकर उस वक़्त की तत्कालीन सरकार की थी, वो अब मौजूदा सरकार की बनती है.