Colonel Sophia: कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बीजेपी के मंत्री बयान देकर फंस गए हैं. पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें फटकार लगाई गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.
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Colonel Sophia: कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान दिया. जिसके बाद विवाद होता नजर आ रहा है. मंत्री विजय शाह के इस बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है. चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि ऐसे वक्त में ऐसे पद पर बैठे शख्स को सोच समझकर बयान देना चाहिए. कोर्ट ने विजय शाह की याचिका पर कल सुनवाई करने का फैसला किया है.
दरअसल, शाह ने हाईकोर्ट के जरिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 16 मई को सुनवाई करने पर सहमति जताई है.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को फटकार लगाई और कहा कि जब देश संवेदनशील परिस्थितियों से गुजर रहा है, तब संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि शाह को ध्यान रखना चाहिए कि वह सार्वजनिक रूप से क्या बयान दे रहे हैं.
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के सामने ये मामला पेश हुआ था. पीठ ने शाह के वकील से तीखे शब्दों में सवाल किया कि आप किस तरह के बयान दे रहे हैं? आप सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री हैं! जब वकील ने बताया कि याचिका एफआईआर पर रोक की मांग को लेकर है, तो अदालत ने कहा कि इस पर शुक्रवार को विस्तृत सुनवाई की जाएगी.
बता दें कि 14 मई को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था. यह टिप्पणी भारतीय सेना के 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर की गई थी.
विवाद की शुरुआत तब हुई जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें विजय शाह को ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना गया. उन्होंने आतंकियों के मजहब को कर्नल सोफिया के साथ जोड़ा. हाईकोर्ट ने उनके बयान को 'गटर जैसी भाषा' बताया और पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.