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sc on waqf law: वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी विरोध प्रदर्शन किया था. साथ ही विपक्ष के नेता और कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. कई राउंड की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर आज फैसला सुना दिया है. इस फैसले से मुस्लिम समुदाय को बड़ी राहत मिली है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर पूरी तरह से रोक लगाने से इंकार कर दिया है.
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई ने 20 मई को व्यापक सुनवाई के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था. आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है. मुस्लिम समुदाय के लोग इस फैसले पर खुश नजर आ रहे हैं और इसे मुस्लिम समुदाय की जीत बता रहे हैं.
वक्फ बोर्ड में क्लेक्टर के शक्तियों पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून में विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत कलेक्टर को पावर देने पर रोक लगा दी है. इस प्रावधान के तहत वक्फ बोर्ड में नियुक्त कलेक्टर को अधिक ताकत देने का प्रावधान किया गया था, जिस पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से आपत्ति व्यक्त की गई थी.
वक्फ बोर्ड को दान देने के लिए मुस्लिम होना जरूरी नहीं-SC
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में किसी तरह की संपत्ति दान देने के लिए 5 सालों तक मुस्लिम होने के प्रावधान पर रोक लगा दिया है. इस प्रावधान के तहत यह कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को वक्फ बोर्ड को दान देने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है. साथ ही कम से कम पांच सालों तक मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस करना जरूरी था.
वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम को ही बनाया जाए-SC
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जहां तक हो वक्फ बोर्ड का CEO एक मुसलमान व्यक्ति को ही बनाया जाए. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इस प्रावधान पर सरकार से सवाल पूछा था कि क्या हिंदू समुदाय के धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिम या गैर हिंदू को जगह देने पर विचार कर रही है?
वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर रोक
इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड में तीन से ज्यादा गैर मुस्लिमों की नियुक्ति नहीं की जाएगी. यानी कि वक्फ बोर्ड में तीन गैर मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्ति हो सकती है, इससे ज्यादा गैर मुस्लिम व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो सकती.
वक्फ बाय यूजर पर मुसलमानों को मिली राहत
वहीं, वक्फ बाय यूजर के मामले पर दोनों पक्षों का कहना है कि फैसला उनके हक में आया है. दरअसल, वक्फ बाय यूजर को वक्फ संशोधन कानून में खत्म कर दिया गया था. यानी कि जिस मस्जिद या किसी जमीन पर मुस्लिम समुदाय के लोग सैंकड़ों सालों से इबादत कर रहे हैं, वो वक्फ बाय जूजर के तहत वक्फ बोर्ड का हिस्सा माना जाता था. इस कानून के तहत वक्फ बाय यूजर को हटा दिया गया. इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के सीनियर सदस्य कासीम रसुल इलियास ने कहा कि वक्फ बाय यूजर के प्रवधान में भी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों के हक में फैसला दिया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पर डिटेल जजमेंट देखने के बाद सभी बातें साफ हो जाएंगी.
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