Hanuman Chalisa on Sanjauli Masjid: हिमाचल प्रदेश की राजधानी में मौजूद संजौली मस्जिद के खिलाफ हिंदूवादी संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. देवभूमि संघर्ष समिति ने आज संजौली मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा का पाठ किया और मस्जिद पर ताला लगाने की कोशिश की.
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Sanjauli Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद के नजदीक मंगलवार (20 मई) को देवभूमि संघर्ष समिति के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने संजौली मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा का पाठ किया. अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौके पर बड़ी में पुलिस फोर्स तैनात है.
इससे पहले देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जबरन मस्जिद की तरफ जाने की कोशिश की, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. हालांकि, पुलिस ने देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं मस्जिद की तरफ जाने से रोक दिया. समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मस्जिद में जाकर ताला लगाने की कोशिश कर रहे थे.
पुलिस के रोकने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी भड़क गए और संजौली की सड़कों पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे. सोमवार (19 मई) को देवभूमि संघर्ष समिति के संयोजक मदन ठाकुर ने संजौली मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. जिसके बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था और आज भी मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया था.
संजौली चौक पर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा और मकान ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने उन्हें मौके पर जाने से रोक दिया है. उन्होंने दावा किया कि जहां मस्जिद का निर्माण हुआ है, वहां जमाबंदी में यह जगह गण देवता के स्थान के तौर पर रजिस्टर है. उन्होंने कहा कि इसी जगह पर हर शुक्रवार मुसलमान समुदाय के लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं.
देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने कहा, "अगर हिंदू समाज के लोग अपने गण देवता के स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं देना चाहते, तो नमाज को भी रोका जाना चाहिए." उन्होंने कहा कि "अगर पुलिस और प्रशासन इसी तरह दोहरा रवैया अपनाती है, तो 11 सितंबर 2024 की तरह ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा."
बता दें, इससे पहले 3 मई में शिमला नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने संजौली मस्जिद को अवैध करार दिया था. नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद को 8 हफ्तों के भीतर गिराने के आदेश दिये हैं. जिसके बाद हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निमग आयुक्त के फैसले को जिला अदालत में चुनौती दी है और स्टे ऑर्डर जारी करने की मांग की है. जिस पर 23 मई को सुनवाई होगी. इससे पहले कमेटी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को खुद ही गिरा दिया था.