जुल्फिकार हैदर, अली अहमद का घर तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सुनाई खरी-खरी, देना होगा 10 लाख मुआवजा

Supreme Court on Illegal Demolition: सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को ताक पर रखकर घरों को ध्वस्त करने पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के को आड़े हाथों लिया. कोर्ट ने इस कार्रवाई को 'अमानवीय और अवैध' बताते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं.

जुल्फिकार हैदर, अली अहमद का घर तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सुनाई खरी-खरी, देना होगा 10 लाख मुआवजा
Image Credit: सुप्रीम कोर्ट- फाइल फोटो

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Salaam Tv Digital Team

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