200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस को SC ने ठहराया सही, कहा- घर या कहीं और नमाज...

SC on Takiya Masjid Demolition Case: उज्जैन की 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा, अधिग्रहण प्रक्रिया सही, मुआवजा दिया भी दिया गया है. कोर्ट ने मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग की याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि अब मामले में दखल की कोई वजह नहीं है.

200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के विध्वंस को SC ने ठहराया सही, कहा- घर या कहीं और नमाज...
Image Credit: तकिया मस्जिद गिराए जाने के फैसले पर SC ने लगाई मुहर

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Salaam Tv Digital Team

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