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Uttar Pradesh Triple Talaq News: उत्तर प्रदेश से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मुस्लिम महिला को उसके शौहर ने एक ही झटके में तीन बार तलाक बोलकर घर से निकाल दिया. इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी फैसल समेत घर के 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से भी सामने आया है. यहां कोर्ट में पहुंची एक महिला को नगला पटवारी निवासी उसके पति ने तीन तलाक दे दिया. पीड़िता दो सालों से अपने मायके में रह रही थी. अब तीन छोटे-छोटे बच्चों को लेकर न्याय की गुहार लगा रही है. पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी पति ने दूसरी शादी कर ली है.
अब आते हैं पहले मामले पर दरअसल, उत्तर प्रदेश के अनपरा की रहने वाली आयशा परवीन ने अपने शौहर फैसल पर आरोप लगाया है कि उसने एक ही झटके में तीन तलाक दिया और रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया. पीड़िता ने शौहर फैसल और उसके परिवार वालों पर मारपीट का भी आरोप लगाया. साथ ही पीड़िता ने बताया कि शौहर फैसल ने चोरी-छिपके दूसरी शादी कर ली है.
पीड़िता आयशा परवीन ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा से मुलाकात की और पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. पीड़िता की शादी 14 जुलाई 2022 को अनपरा निवासी फैसल अहमद से हुई थी. शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज कम मिलने का ताना देते हुए उसे प्रताड़ित करते थे. पीड़िता आयशा परवीन ने अपने देवर पर छेड़खानी का भी गंभीर आरोप लगाया है.
शिकायत के आधार पर पुलिस ने शौहर, सास समेत कुल आठ लोगों के खिलाफ महिला थाना रॉबर्ट्सगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने तीन तलाक देने, मारपीट करने, घर से निकालने, दूसरी शादी करने, दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके अलावा मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है.
गौरतलब है कि साल 2019 में मोदी सरकार ने सदन में एक अधिनियम लाकर तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया. इसी अधिनियम को मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है. इस अधिनियम के मुताबिक तीन तलाक देने वाले लोगों को सिर्फ एक शिकायत के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है. साथ ही दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है.