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Shamli News Today: उत्तर प्रदेश में सरकार और पुलिसि प्रशासन एक समुदाय विशेष को टार्गेट करते हुए कानून के सारे नियम कायदे फॉलो करवाने पर जुटी है. इसके उलट बहसंख्यक समुदाय के त्योहारों पर यही सरकार और प्रशासन फूल-माला के साथ तैयार नजर आता है. यूपी पुलिस का यह दोहरा रवैया शामली जिले में नजर आया.
दरअसल, शामली जिले में मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर को तय सीमा से ज्यादा आवाज में बजाने के आरोप में पुलिस ने इमाम के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. इस कार्रवाई का बचाव करते हुए पुलिस ने कहा कि जिले के घुमथल गांव में स्थित मस्जिद के इमाम को कई बार चेतावनी दी गई थी. उनसे कहा गया था कि वह लाउडस्पीकर की आवाज को तय सीमा से ज्यादा न रखें.
पुलिस के मुताबिक, चेतावनी के बाद भी लाउडस्पीकर की आवाज तय सीमा से ज्यादा थी. इसको लेकर लगातार शिकायत भी मिल रही थी. हालांकि, पुलिस ने यह नहीं बताया कि लाउडस्पीकर की आवाज कितने डेसिबल तक थी. जिससे लोगों और पुलिस प्रशासन को परेशानी थी. सब-इंस्पेक्टर सोनू चौधरी की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
सब-इंस्पेक्टर सोनू चौधरी ने बताया कि वह नियमित गश्त पर था. इसी दौरान उसने मस्जिद में लाउडस्पीकर को तय डेसिबल से ज्यादा आवाज में बजते हुए सुना. स्थानीय एसएचओ मनीष वर्मा ने बताया, "सब-इंस्पेक्टर चौधरी ने पहले भी इमाम को लाउडस्पीकर जोर से न बजाने को लेकर चेतावनी दी थी. जब उसके निर्देशों की अनदेखी की गई तो अधिकारी ने औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद FIR दर्ज की गई."
एसएचओ मनीष वर्मा ने बताया कि इससे पहले भी स्थानीय निवासियों की ओर से मस्जिद में लाउडस्पीकर की ऊंची आवाज को लेकर शिकायतें आई थीं. मनीष वर्मा ने कहा, "पुलिस की एक टीम पहले भी मस्जिद पहुंची थी और इमाम को सलाह दी गई थी कि आवाज को तय डेसिबल सीमा के भीतर रखा जाए. लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ और नियमों का बार-बार उल्लंघन किया गया. इसलिए अब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है."
इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि मस्जिद के इमाम मौलाना रफीक खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 (सरकारी आदेश की अवहेलना) और 293 (अदालती रोक के बाद भी उपद्रव जारी रखना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि घुमथल गांव हिंदू-बहुल इलाका है. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए गांव में एहतियातन सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.