Waqf Act 2025: वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ अंतरिम आदेश को चुनौती दी. वक्फ कमेटी में गैर-मुसलमानों की सदस्यता पर कोर्ट की आपत्ति और सरकार का इस कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर रुख स्पष्ट.
Trending Photos
Waqf Act 2025: वक्फ कानून बनने के बाद इस कानून के खिलाफ मुस्लिम संगठन पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. साथ ही कई मुस्लिम संगठन और कई विपक्षी दलों ने इस कानून को चुनौती दी थी. इसके बाद 16 और 17 अप्रैल को वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार के इरादे पर कई संगीन सवाल उठाए थे और वक्फ कमेटी में गैर-मुसलमानों को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी और वक्फ कमेटी में गैर-मुसलमानों को न शामिल करने का भी आदेश दिया था. अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का सख्त विरोध किया है.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की. साथ ही केंद्र ने वक्फ कानून के किसी भी प्रावधान पर रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि कानून में यह स्थापित स्थिति है कि संवैधानिक अदालतें किसी वैधानिक प्रावधान पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोक नहीं लगाएगी और मामले पर अंतिम रूप से फैसला लेंगी.
सरकार ने दी ये दलील
सरकार ने कहा कि ये कानून संसद ने बनाया है, इसलिए इसे लेकर संवैधानिक नियमों का ध्यान रखा गया है. इस कानून को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों के बाद बनाया गया था. इसके बाद दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में इस पर कई घंटों तक बहस हुई थी. फिर सबकी राय के बाद ही इसे पास किया गया है.
Central government files its preliminary affidavit in the Supreme Court and seeks dismissal of petitions challenging constitutional validity of Waqf (Amendment) Act, 2025.
The Centre opposes stay on any provisions of the Act saying that it is a settled position in law that…
— ANI (@ANI) April 25, 2025
कोर्ट नहीं रोक सकती है कानून- केंद्र सरकार
मोदी सरकार ने आगे कहा कि ऐसे में इस कानून पर अभी कोई रोक लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि ये ताकतों के संतुलन (Power Balance) के नियम के खिलाफ होगा. मतलब, पार्लिायमेंट का काम है कानून बनाना और कोर्ट का काम है उसकी समीक्षा करना, लेकिन बिना ठोस वजह के संसद के बनाए कानून को रोकना सही नहीं है.
क्या है पूरा मामला
वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और 5 याचिकाएं दाखिल की गई हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वक्फ परिषद (Waqf Board) में गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते और सिर्फ मुसलमान ही वक्फ के लिए दान कर सकते हैं. ये नियम संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के खिलाफ हैं. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कमेटी में गैर-मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया था.