Waqf Act: वक्फ एक्ट को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने सरकार से सात दिनों में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. इतने किसी तरह नियुक्ति नहीं की जाएगी और साथ ही किसी प्रोपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा.
Trending Photos
)
Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट को लेकर सुनवाई पूरी हो गई है. अब इस मामले में कोर्ट पांच तारीख को सुनवाई करने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड पर लिया कि केंद्र सरकार सात दिनों के अंदर जवाब दाखिल करेगी. कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा दिलाया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक वक्फ काउंसिल और बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया है कि अगली सुनवाई तक कोई वक्फ, जिसमें वक्फ-बाय-यूज़र भी शामिल है जो पहले से रजिस्टर्ड है या नोटिफिकेशन के जरिए घोषित किया गया है, उसे डीनोटिफाई (रद्द) नहीं किया जाएगा.
सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वक्फ एक्ट एक सोचा समझा हुआ कानून है और केंद्र को जमीन को वक्फ के तौर पर कैटेगराइज करने के संबंध में बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाना एक कठोर कदम होगा और उन्होंने जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने पहले भी कानून के कुछ पहलुओं को पॉजीटिव पाया था और दोहराया कि इस समय कानून पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि मामला विचाराधीन रहने के दौरान मौजूदा हालात कोई बदलाव किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट की सुनवाई के दौरान एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "हम इस एक्ट को असंवैधानिक मानते हैं. कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा और 'वक्फ बाय यूजर' को हटाया नहीं जा सकता. जेपीसी की चर्चा के दौरान मैंने सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों का विरोध करते हुए रिपोर्ट दी थी और बिल पर बहस के दौरान मैंने बिल को असंवैधानिक बताया था. इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी."
वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट, न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं का आभारी हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर हमारे देश की रक्षा करने में हमारी मदद की. हम इस फैसले से संतुष्ट हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि वक्फ-बाय-यूजर के तहत संपत्तियां वक्फ के पास ही रहेंगी और वक्फ बोर्ड के सदस्यों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगाय केंद्र सरकार 7 दिन में जवाब देगी. डीएम कोर्ट से ऊपर कैसे हो सकता है. वह प्रावधान (अधिनियम से) निश्चित रूप से हटाया जाएगा. वक्फ बोर्ड वैसे ही बना रहेगा जैसा वह है..."