Waqf Amendment Law SC Hearing Today: जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. मौलाना अरशद मदनी ने जानकारी दी है कि कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है.
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Waqf Amendment Law SC Hearing Today: वक्फ अमेंडमेंट लॉ पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध हो रहा है. जमीयत उलमा-ए-हिंद ने इस कानून को संविधान और मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर आज तीन जजों की बेंच सुनवाई करने वाली है.
जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल होने वाले हैं. इससे पहले उन्होंने कोर्ट से अपील की थी इस याचिका की अरजेंट लिस्टिंग की जाए. जिसके बाद इस मामले में आज सुनवाई है. मौलाना अरशद मदनी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और उम्मीद जताई है कि उन्हें अदालत से न्याय मिलेगा.
अरशद मदनी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा,"वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में कल,16 अप्रैल 2025 को सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ सुनवाई करेगी. सीनियर अधिवक्ता कपिल सिब्बल जमीयत का प्रतिनिधित्व करेंगे.
उन्होंने आगे लिखा,"जमीयत उलमा-ए-हिंद ने न केवल वक्फ अमेंडमेंट कानून के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती दी है, बल्कि कानून को लागू होने से रोकने के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने की भी गुजारिश की है. याचिका में कहा गया है कि यह कानून असंवैधानिक है और वक्फ प्रशासन और वक्फ व्यवस्था दोनों के लिए विनाशकारी है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के जरिए दायर याचिका का डायरी नंबर 18261/2025 है. उम्मीद है कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा."
बता दें, इस कानून के खिलाफ मुस्लिम तंजीमों और पॉलिटिकल पार्टियों ने याचिकाएं दायर की हैं. अपोजीशन का कहना है कि यह कानून संविधान और मुसलमानों के खिलाफ है. AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसके कई प्रावधानों को गलत बताया है. AIMIM चीफ ने सवाल उठाया था कि आखिर कैसे एक गैर मुस्लिम वक्फ का चेयरमैन बनाया जा सकता है?