Waqf Law News: वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली याचिकाओं को तुरंत लिस्ट करने की गुजारिश की गई है. सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में सीजेआई से गुजारिश की है.
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Waqf Law News: वक्फ कानून में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना के सामने तुरंत लिस्ट करने के लिए कहा है. सीनियर वकील सिब्बल ने इस बात की गुजारिश की है. जवाब में, CJI ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने इस लेटर को ईमेल किया है. जिस पर उन्हें बताया गया कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है. CJI खन्ना ने कहा, "मैं लेटर लूंगा और आज दोपहर ज़रूरी कार्रवाई करूंगा."
संसद ने शुक्रवार को वक्फ अमेंडमेंट बिल, 2025 पारित किए जाने के तुरंत बाद संशोधनों को चुनौती देते हुए टॉप कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं. संसद के दोनों सदनों में बिल पारित होने के बाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऐलान किया कि वह वक्फ (संशोधन) बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. कांग्रेस ने दावा किया कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है और इसका मकसद धर्म के आधार पर देश को बांटना है.
लोकसभा एमपी मोहम्मद जावेद ने अपनी पिटीशन में कहा कि ये अमेंडमेंट संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और 300ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं.
इसी तरह, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने टॉप कोर्ट का रुख करते हुए कहा है कि लगाए गए संशोधन "भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30, 300 ए का उल्लंघन करते हैं.