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ममता बनर्जी ने मोदी सराकर की बढ़ाई टेंशन, कहा- 'बीजेपी सरकार हटते ही वक्फ बिल करेंगे रद्द'

CM Mamata Banerjee on Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में सियासी रस्साकशी जारी है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जरिये? वक्फ बिल को लेकर दिए गए बयान सियासी तपिश में इजाफा कर दिया है. जानें- सीएम ममता बनर्जी ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी- फाइल फोटो
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी- फाइल फोटो

West Bengal News Today: वक्फ संशोधन बिल जारी घमासान के बीच सियासी दलों के जरिये एक दूसरे पर लगातार इल्जाम लगाए जा रहे हैं. इस बीच वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता से बेदखल होते ही वक्फ संशोधन बिल को रद्द कर दिया जाएगा. 

इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला. उन्होंने बीजेपी पर वक्फ बिल के जरिये देश को बांटने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने के लिए वक्फ संशोधन बिल पेश किया है, ऐसे में जब बीजेपी की सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो वक्फ बिल को रद्द करने के लिए तुरंत संशोधन लाया जाएगा.

बता दें, देर रात लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग हुई. इस बिल के समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े. वक्फ बिल पर लोकसभा में  तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने बिल के खिलाफ वोटिंग की. तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद को इस पर कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने वक्फ संशोधन बिल को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण बताया है.  बनर्जी ने कहा कि वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है.

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एनडीए की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के जरिये लोकसभा में वक्फ बिल पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया. उन्होंने इस बिल को अंसवैधानिक करार दिया और कहा कि संसद को इस तरह के विधेयक लाने का कोई अधिकार नहीं है. कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस तरह से संसद के जरिये सुबाई असेंबली के अधिकारों पर कब्जा नहीं जमाया जा सकता है. 

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि सदन में पेश विधेयक कानून के सभी भलीभांति नियमों को सिरे से खारिज करती है. इन सिद्धांतो को हाईकोर्ट और अन्य न्यायलयों ने अलग-अलग मामलों में निर्धारित किया है.

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