Azam Khan Hate Speech Case: आजम खान हेट स्पीच केस मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. 8 अप्रैल 2019 को रामपुर के धमौरा में उन्होंने ये स्पीच दी थी.
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Azam Khan Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी (SP) के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ हेट स्पीच से जुड़ा मामला शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुना जाएगा. इससे पहले मार्च में, आजम खान और सात अन्य लोगों को डूंगरपुर मामले में एक MP-MLA कोर्ट ने बरी कर दिया था. अदालत के फैसले में कहा गया कि था सबूतों की कमी की वजह से सभी को बरी किया जाता है.
8 अप्रैल 2019 को रामपुर के धमौरा में गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा में आजम खान ने उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि प्रदेश का मुख्यमंत्री एक कातिल है, जिस पर हत्या का आरोप है. प्रशासन ने ऐसे अफसर भेजे हैं जिनका मकसद हमें मरवाना और रामपुर में दंगा कराना है. ऐसे अफसरों को शर्म आनी चाहिए."
आजम खान ने आगे कहा था,"तुम कितने भी मुकदमे कर लो, जितनी बदतमीजी करोगे, उतनी ही तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा. अधिकारी जनता के नौकर हैं, उन्हें अपनी औकात समझनी चाहिए." उन्होंने कहा था कि,"उर्दू गेट गिराया गया, जिससे साफ था कि दंगा कराने की साजिश थी. सोच रखा था कि लोग सड़कों पर उतरेंगे, फिर गोली चलाएंगे और माहौल बिगाड़ा जाएगा."
2016 में डूंगरपुर मामले को लेकर करीब एक दर्जन एफआईआर दर्ज की गई थीं. समाजवादी पार्टी की सरकार में आसरा योजना के तहत मकानों को गिराया गया था. 2019 में शफीक़ बानो नाम की महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 2012 में ज़मीन खरीदी थी और वहाँ घर बनाया था, जिसे गिरा दिया गया."
आजम खान पर कई तरह के आरोप लगे हैं और वह फिलहाल जेल में बंद हैं. उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं. हाल ही में वह एक जमीन खरीदने के मामले में फंसे हैं. आरोप है कि उन्होंने 2022 में एक जमीन खरीदी थी और उसके बैनामे कराए थे, इस दौरान उन्होंने आवासीय जमीन को कृषि जमान दिखाया और 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी की.