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Bangladesh Rape Case Verdict: बांग्लादेश में 32 साल के एक शख्स ने 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया, फिर उसकी हत्या कर दी और शव को जला दिया. अब इस मामले में कॉक्स बाजार की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक मोशर्रफ हुसैन टीटू ने बताया कि कॉक्स बाजार महिला और बाल उत्पीड़न निवारण ट्रिब्यूनल-2 के न्यायाधीश मोहम्मद उस्मान गनी ने मंगलवार सुबह 11:45 बजे दोषी की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया.
पीड़िता की पहचान एक स्थानीय स्कूल की पहली क्लास की छात्रा के रूप में हुई थी. घटना के बाद उसके पिता ने केस दर्ज कराया. आरोपी की पहचान 32 साल के मोहम्मद सोलेमान के रूप में हुई है, जो उखिया के पालोंगखाली यूनियन के चकमारकुल के सईद करीम का बेटा है. आरोपी को इससे पहले अपहरण और शव छिपाने के लिए दो आजीवन कारावास और सात साल की सजा भी दी गई.
क्या है पूरा मामला
दरअसल, 30 नवंबर 2022 को बच्ची स्कूल से लौटने के बाद बाहर खेल रही थी. उसी दौरान सोलेमान ने अपनी बीवी की गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और अपने किराए के घर ले गया. वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. जब बच्ची बेहोश हो गई तो सोलेमान ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को एक सूटकेस में छिपाया और पेकुआ के उजांतिया यूनियन के कोरियारदिया इलाके के एक नमक खेत में फेंक दिया.
जज ने की तल्ख टिप्पणी
सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि सोलेमान जिस तरह की क्रूरता दिखा रहा था, उससे साफ था कि वह भविष्य में सीरियल किलर बन सकता था और समाज के लिए बड़ा खतरा था. इसलिए उसे कड़ी सजा देना जरूरी था. वहीं, पीड़िता के परिवार वालों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. साथ ही कहा है कि आखिरकार न्याय मिला है. हालांकि, हालांकि आरोपी पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिला. उन्होंने साफ किया कि वे इस फैसले को चुनौती देते हुए ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.