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Pakistan News: 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्शन कमीश के फैसले को बरकरार रखा है और इमरान खान के अगुआई वाली पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों को रद्द कर दिया है, इससे पार्टी इलेक्शन से बल्ले से महरूम हो गई है. स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी दी.
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, तीन दिनों तक लगातार सुनवाई के बाद, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की याचिका पर 13 जनवरी की रात 11.15 बजे फैसला सुनाया.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
पीटीआई के बल्ले के चुनाव चिन्ह की बहाली के संबंध में पेशावर हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए पीठ ने कहा, "पीटीआई के जरिए सिर्फ एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, जिसमें कहा गया है कि अंतर-पार्टी इलेक्शन हुए थे, यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता कि ऐसे इलेक्श हकीकत में आयोजित किए गए थे, खासकर जब कुछ पार्टी के सदस्य इस दावे को चुनौती दे रहे हैं.
पीटीआई के कैंडिडे्स निर्दलीय लड़ेंगे इलेक्शन
22 दिसंबर को पीटीआई सदस्यों के जरिए दायर शिकायतों पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन निगरानी इदारा ने 2 दिसंबर को हुए पीटीआई के इंट्रा-पार्टी चुनावों को अमान्य कर दिया था. पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आदेश के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसने बुधवार को इलेक्शन कमीशन के फैसले को "गैरकानूनी, बिना किसी कानूनी अधिकार के और बिना किसी कानूनी प्रभाव वाला" घोषित किया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई लीडर्स ने कहा कि हालांकि पार्टी ने अपना चुनाव चिह्न खो दिया है, लेकिन वे निर्दलीय इलेक्शन लड़ेंगे.