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ICJ on Gaza Crisis: गज़ा में इजरायल द्वारा मानवीय सहायता पर रोक लगाने और गज़ा की नाकाबंदी करने पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने बुधवार (22 अक्टूबर) इजरायल को फटकार लगा दी है. कोर्ट ने कहा है कि इजरायल UN के कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बाध्य है. वहीं, इजरायल ने ICJ की राय को साफ तौर पर खारिज कर दिया.
दरअसल, UN चार्टर के तहत स्थापित ICJ के इस राय पर इजरायल ने यह कहते हुए सवाल उठाया कि UNRWA के 1,400 से ज्यादा कार्यकर्ता वर्तमान में हमास के लिए काम कर रहे हैं. साथ ही इजरायल ने यह भी आरोप लगाया कि UN के संरक्षण में UNRWA के कार्यकर्ताओं ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ इजरायली नागरिकों पर हमला करने में शामिल रहे थे.
वहीं, ICJ ने कहा कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए UNRWA ने निष्पक्षता से काम किया है और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है. इसलिए UNRWA के राहत प्रयासों में उसका समर्थन किया जाना चाहिए. इजरायल ने ICJ के इस राय पर कहा कि इंटरनेशनल कानून की आड़ में इजरायल के खिलाफ राजनीतिक कदम को थोपने की कोशिश की जा रही है. इजरायल ने कहा कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को मानता है, लेकिन इसकी आड़ में इजरायल पर राजनीतिक कदम को थोपने की कोशिश को खारिज करते हैं.
गौरतलब है कि बीते बुधवार (22 अक्टूबर) को ICJ के जज इवासावा युजी ने राय देते हुए कहा कि इजरायल कभी भी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए गज़ा में सभी मानवीय गतिविधियों को रोकने को सही नहीं ठहरा सकता है. जानकारों का मानना है कि ICJ के जज इवासावा द्वारा दी गई राय से इजरायल पर मानवीय सहायता एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए दबाव बढ़ेगा.