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India Afghanistan Visa Policy: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रही है. भारत सरकार अफगानिस्तान को लेकर एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहा है, जिससे पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ने लगी है और शहबाज शरीफ को मिर्ची लग गई है. दरअसल, भारत ने व्यापार, एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए अफगानिस्तानियों को छूट दे दी है. अब भारत में अफगानिस्तानी नागरिक इलाज, पढ़ाई और व्यापार आसानी से कर सकते हैं.
अफगानिस्तानी नागिरकों के लिए भारत सरकार ने वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू कर दी इसके लिए अफगानी नागरिकों को कुछ कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. सबसे पहले भारत आने वाले अफगानी नागरिकों को वीडा लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसमें उचित कारण लिखना होगा कि वह भारत क्यों आना चाहते हैं.
तालिबान को लेकर भारत का क्या था स्टैंड
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यूएन ने तालिबान को अफगानिस्तान के शासक के तौर पर मान्यता नहीं दी है. वहीं, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया था और सभी राजदूतों को वापस बुला लिया था. इसके साथ ही भारत ने वीजा सेवाएं निलंबित कर दी थीं और कहा था कि जैसे ही यूएन तालिबान के बारे में कोई फैसला ले लेगा, उसके बाद तालिबान को मान्यता देने पर फैसला लिया जाएगा.
भारत आने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट
भारत सरकार के आधिकारिक वीज़ा पोर्टल पर एक नोटिस जारी किया गया है. इस नोटिस के मुताबिक, भारत सरकार कुछ खास कैटेगरी में वीज़ा जारी करेगी. ये वीज़ा बिज़नेस, पढ़ाई, इलाज, एंट्री वीज़ा और यूनाइटेड नेशंस (यूएन) डिप्लोमैट वीज़ा की कैटेगरी में दिए जाएंगे. सभी अफ़गान नागरिकों को वीज़ा के लिए आवेदन करते समय अपना अफ़गान राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी तज़किरा ऑनलाइन अपलोड करना ज़रूरी होगा. इस तजकिरा में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, नागरिकता, पहचान पत्र की वैधता खत्म होने की तारीख और दूसरी ज़रूरी जानकारी शामिल होनी चाहिए. यानि अब भारत में वीज़ा के लिए अफ़गान नागरिकों को ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देना होगा.
अगर नहीं किया ये काम तो रिजेक्ट हो जाएगा वीजा
भारत सरकार के नोटिस के मुताबिक, वीज़ा आवेदन करते वक्त किस वीज़ा कैटेगरी के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए, यह साफ-साफ हर वीज़ा टाइप के सामने लिखा होगा. ध्यान रहे, कारोबार कार्ड, इनविटेशन लेटर और बाकी सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अंग्रेज़ी भाषा में होने चाहिए. अगर दस्तावेज अंग्रेज़ी में नहीं हुए तो वीज़ा का आवेदन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. इसके अलावा, जब कोई अफगान नागरिक भारत पहुंचेगा, तो इमिग्रेशन विभाग उसकी बायोमेट्रिक डिटेल्स (जैसे फिंगरप्रिंट और फोटो) ज़रूर लेगा.
कौन कर सकता है भारत की यात्रा
नोटिस में आगे कहा गया है कि भारत की यात्रा करने वाले अफगानी नागरिकों को Electronic Travel Authorization (ETA) की एक प्रिंट कॉपी साथ रखनी चाहिए. यात्रा तभी करनी चाहिए जब वीज़ा पोर्टल पर उनकी ETA की स्थिति ‘अनुमोदित (Approved)’ दिखाई दे. आवेदक अपने वीज़ा की स्थिति ऑनलाइन पोर्टल पर ‘वीज़ा स्टेटस’ ऑप्शन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं. भारत आने से पहले उन्हें भारत सरकार के इमिग्रेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर दिए गए दिशा-निर्देश भी ज़रूर पढ़ने की सलाह दी गई है.