मुज़फ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 19 लोग मुजरिम करार, 28 को सज़ा पर होगी बहस
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मुज़फ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 19 लोग मुजरिम करार, 28 को सज़ा पर होगी बहस

दारुल-हुकूमत दिल्ली की साकेत अदालत ने पीर को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur shelter case) में लड़कियों के जिंसी इस्तहसाल और जिंसी हमले के मामले में एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 मुल्ज़िमीन को मुजरिम करीर दिया है. 

मुज़फ्फरपुर शेल्टर होम मामले में 19 लोग मुजरिम करार, 28 को सज़ा पर होगी बहस

नई दिल्ली/पटना: दारुल-हुकूमत दिल्ली की साकेत अदालत ने पीर को बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस (Muzaffarpur shelter case) में लड़कियों के जिंसी इस्तहसाल और जिंसी हमले के मामले में एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर समेत 19 मुल्ज़िमीन को मुजरिम करीर दिया है. 

बता दें कि अदालत ने अपने 1546 पन्ने के फैसले में 20 में से 19 लोगों को इस मामले में मुजरिम करार दिया है. इससे पहले मरकज़ी जांच एजेंसी (CBI) ने अदालत में चाजर्शीट दाखिल कर 20 को लोगों को आरोपी बनाया था.

वहीं, अदालत ने इस केस में शवाहिद की कमी में एक को बरी कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, अदालत में इस महीने की 28 तारीख को सज़ा पर बहस होगी.

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