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ठाणेः लड़कियों और महिलाओं को किस-किस तरह के यौन उत्पीड़न से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाजा लगा पाना भी कई बार मुश्किल होता है. मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंचने के बाद संज्ञान में आता है, नहीं तो ऐसी घटनाएं अक्सर शर्म और हया के चादर की वजह से कभी सार्वजनिक नहीं हो पाती हैं. हालांकि ऐसे ही एक यौन उत्पीड़न के मामले में कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को सजा सुनाई है. मामला महाराष्ट्र के ठाणे का है.
महाराष्ट्र में ठाणे जिले की घटना
महाराष्ट्र में ठाणे की एक अदालत ने एक छात्रा को निजी अंग दिखाने के जुर्म में एक शख्स को दो साल के कैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश वी वी विरकर ने बुधवार को मोहम्मद तारिक इस्लाम को भारतीय दण्ड संहिता औैर बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम धाराओं के तहत कसूरवार ठहराया है. मुजरिम को दो साल के बामुशक्कत कैद की सजा सुनाई गई और उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
घटना के वक्त महज 11 साल की थी छात्रा
विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने कोर्ट को बताया कि घटना जुलाई 2018 की है और उस वक्त छात्रा सातवीं कक्षा में पढ़ती थी और उसकी उम्र महज 11 साल की थी. छात्रा जब अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती थी तब आरोपी कोकनीपाड़ा में एक दुकान के पास खड़ा रहता था और उनके गुजरने पर अपने निजी अंग उन्हें दिखाता था. यह घटना बार बार होने पर छात्रा ने अपने माता-पिता से इसकी शिकायत की थी. एक दिन लड़की की मां ने उस शख्स को रंगे हाथो पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया.
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