बच्चों को मुज़ाहिरों में शामिल करने वाले वालिदैन पर होगी सख्त कार्रवाई
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बच्चों को मुज़ाहिरों में शामिल करने वाले वालिदैन पर होगी सख्त कार्रवाई

शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ किए जा रहे एहतेजाज में बच्चों को लाने के मामले में चिल्ड्रन वेलफेयर सोसायटी का नोटिस ने जारी किया नोटिस 

बच्चों को मुज़ाहिरों में शामिल करने वाले वालिदैन पर होगी सख्त कार्रवाई

लखनऊ : न्यायालय बाल कल्याण समिति ने एहतेजाजियों को नोटिस जारी करते हुए ख़बरदार किया है कि 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मुज़ाहिरे की जगह से हटाया जाए. ऐसा नहीं करने पर बच्चों वालैदेन और एहलेख़ाना पर कार्रवाई की जाएगी.

न्यायालय बाल कल्याण समिति की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि जुविनाईल जस्टिस एक्ट की दफा-2015 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का हर शख्स 'बच्चा' कहलाएगा. एक्ट की दफा तीन चार के मुताबिक बच्चो के बेहतर फलाहो बहबूद के लिये बाल कल्याण समिति को कार्य करना है, जिससे बच्चों का बचपन, उनकी तालीम और सेहत का ख्याल रखा जा सके.

नोटिस में जाये एहतेजाज पर अपने बच्चों को लाने वाले अहलेख़ाना को ख़बरदार करते हुये कहा गया है कि मुज़ाहेरा करने वाले लोग अपने बच्चों को तुरंत से घर भेजें. जिससे उनकी मामूलाते ज़िंदगी वापस लौट सके. कई बच्चे अपना स्कूल छोड़ कर मुज़ाहिरों पर हैं उनके सही वक्त से खाने और खेलने का निज़ाम बदल रहा है. बच्चों के हक़ में उनके रोज़मर्रा के काम मुतास्सिर न हों इसलिए बच्चों को तुरंत वहां से हटाया जाए.  

नोटिस के मुताबिक, हुक्म पर अमल नहीं करने पर जुविनाईल जस्टिस एक्ट की दफा 75 के तहत ऐसे कुनबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी

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