अजय चौटाला (Ajay Chautala) को सीबीआई के एक मामले में (अदालत द्वारा) दोषी करार दिये जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा के लिए 16 जनवरी 2013 को जेल में डाला गया था.
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नई दिल्लीः पूर्व सांसद अजय चौटाला ( Ex. MP. Ajay Chautala) को हरियाणा में शिक्षक भर्ती घोटाले (teachers recruitment scam) के सिलसिले में 10 साल की कैद की सजा पूरी करने के बाद बृहस्पतिवार को यहां तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया. जेल अधिकारियों ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो गई थी और उन्हें बृहस्पतिवार को औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया. जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘चौटाला को सीबीआई के एक मामले में (अदालत द्वारा) दोषी करार दिये जाने के बाद 10 साल की कैद की सजा के लिए 16 जनवरी 2013 को जेल में डाला गया था.
दो साल, सात महीने की सजा से मिली छूट
सजा की अवधि के दौरान उन्होंने कुल दो साल, सात महीने और 24 दिनों की छूट अर्जित की.’’ उन्होंने बताया, ‘‘वह 14 मई 2021 से आपातकालीन पैरोल पर थे. वह बृहस्पतिवार को तिहाड़ जेल पहुंचे और अपने जुर्माने की राशि जमा की, जिसके बाद उन्हें औपचारिक रूप से रिहा कर दिया गया.’’
जूनियर बेसिक शिक्षकों की भर्ती में हुआ था घोटाला
गौरतलब है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के बड़े बेटे अजय चचौटाला और 53 अन्य को 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की वर्ष 2000 में अवैध भर्ती के मामले में दोषी करार दिया गया था. एक विशेष सीबीआई अदालत ने जनवरी 2013 में इस मामले में सजा सुनाई थी. ओम प्रकाश चौटाला को पिछले साल तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था.
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