तलाक के बिना किसी दूसरे के साथ Live-In-Relationship में रहना अपराध: हाई कोर्ट

गौरतलब है कि अरविंद और आशा ने अर्ज़ी दाखिल की थी कि दोनों बालिग हैं और 'पति पत्‍नी की तरह रहते हैं' इसलिए किसी को उनकी ज़िंदगी में दखल देने का हक नहीं होना चाहिए.

तलाक के बिना किसी दूसरे के साथ Live-In-Relationship में रहना अपराध: हाई कोर्ट
Image Credit: फाइल फोटो

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