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संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज आएगा बड़ा फैसला

Sambhal Jama Masjid Survey: हिंदू पक्ष ने संभल शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया था और मस्जिद को मंदिर बताते हुए संभल की सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था. 

संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं? इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज आएगा बड़ा फैसला

Sambhal Jama Masjid Survey: उत्तर प्रदेश के संभल में मौजूद शाही जामा मस्जिद सर्वे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है. आज हाईकोर्ट तय करेगा कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं. ऐसे में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के लिए आज का दिन बेहद ही मत्वपूर्ण हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर सर्वे के खिलाफ फैसला सुनाता है तो हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लग सकता है. 

दरअसल हिंदू पक्ष ने संभल शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताया था और मस्जिद को मंदिर बताते हुए संभल की सिविल कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की और मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था. वहीं, सर्वे के लिए कोर्ट का आदेश मिलने के बाद एएसआई की टीम मस्जिद कैंपस में सर्वे के लिए पहुंची और सर्वे शुरू हुआ. सर्वे के दूसरे दिन ही संभल में हिंसा भड़क गई और 4 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सर्वे पर रोक लगा दी थी.

दोनों पक्षों ने पेश की दलीलें
सर्वे पर तत्काल रोक के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान दोनों पक्षों ने कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कीं. कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 15 मई तक चली. सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसला सुनाने के लिए आज यानी 19 अप्रैल की तारीख तय की. दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले में फैसला सुनाएगी.

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क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि हिंदू पक्ष ने संभल की जामा मस्जिद को प्राचीन हरिहर मंदिर होने का दावा किया है. हिंदू पक्ष का आरोप है कि मुगल शासक अकबर ने 1526 में हरिहर मंदिर को तोड़कर मस्जिद में तब्दील कर दिया था जिस पर सिविल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश पारित किया था. सर्वे के जरिए मस्जिद की संरचना का पता लगाया जाना है कि यह इमारत कितने साल पुरानी है. साथ ही इस स्थान पर कभी कोई और इमारत रही हो तो उसके अवशेषों की जानकारी सर्वे के जरिए पता लगाई जानी थी. 

मस्जिद कमेटी ने दी ये दलील
मस्जिद कमेटी ने संभल सिविल कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई से रोकने का आदेश जारी करते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर संभल सिविल कोर्ट के फैसले को निराधार बताते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग की. मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद के सर्वे पर अंतरिम रोक लगाते हुए 8 जनवरी 2025 को मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है, जिसके बाद मस्जिद कमेटी के साथ ही हिंदू पक्ष और एएसआई ने हाईकोर्ट में दलीलें रखीं. 

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