अदालत ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और उसे बढ़ाए जाने को भी गैरकानूनी करार दिया है.
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिए हैं. डॉक्टर कफील खान को CAA, NRC और NPA की मुखालिफत के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ बयान बाज़ी देने के इल्ज़ाम में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
अदालत ने NSA के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और उसे बढ़ाए जाने को भी गैरकानूनी करार दिया है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से डॉक्टर कफील खान की मां की अर्ज़ी पर 15 दिन में फैसला लेने को कहा था. डॉक्टर कफील की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई लगातार आगे बढ़ रही थी, जिसके बाद डॉक्टर कफील की मां सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
डॉ. कफील की अहलिया ने ट्विटर पर अपने शौहर की रिहाई को लेकर लगातार मुहिम चला रही थी, जिसको सोशल मीडिया पर काफी हिमायत भी मिल रही थी, प्रियंका वाड्रा समेत कई बड़े लीडरों ने डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की थी.
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