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मो. गुफरान/प्रयागराज: ईद (EID) की नमाज़ के लिए उत्तर प्रदेश में मस्जिदों व ईदगाहों (Eidgah) को एक घंटा खोलने के लिए दाखिल की गई अर्ज़ी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने सीधे तौर पर राहत देने से इंकार कर दिया है.
शाहिद अली की अर्जी पर हाई कोर्ट (High Court) ने सीधे दखल देने से इंकार करते हुए कहा कि इस मसले पर पहले रियासती हुकूमत से गुज़ारिश की जाए. अगर, हुकूमत की जानिब से गुज़ारिश खारिज होती है या फिर अर्जी पेंडिंग रहती है तब हाई कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल की जाए.
दरअसल, शाहिद अली ने ईद के साथ-साथ जून महीने तक जुमे की नमाज़ के लिए हर जुमा को एक घंटे के लिए मस्जिद व ईदगाहों को खोलने की इजाज़त मांगी थी. दलील दी गई थी कि ईद व जुमे की नमाज़ जमात के साथ ही होती हैं. जिस पर चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की डिवीज़न बेंच ने अर्ज़ी खारिज करते हुए कहा कि सभी मांगों के लिए सीधे हाई कोर्ट आना मुनासिब नहीं.
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