पति से बिना वजह अलग रहने पर नहीं मिलेगा Maintenance, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court on Maintenance Law: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला बिना किसी ठोस और सही वजह के अपने पति से अलग रहती है, तो वह गुजारा भत्ता (Maintenance) की हकदार नहीं होगी. कोर्ट ने यह फैसला क्यों सुनाया. जानने के लिए पूरी खबर पढ़ें.

पति से बिना वजह अलग रहने पर नहीं मिलेगा Maintenance, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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Tauseef Alam

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तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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