Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam955973
Zee SalaamZee Salaam ख़बरेंMP आज़म ख़ान को कोर्ट से तगड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का रास्ता साफ

MP आज़म ख़ान को कोर्ट से तगड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का रास्ता साफ

साल 2019 में मकामी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है. इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच कराई थी और जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का आदेश जारी किया था.

 

फाइल फोटो
फाइल फोटो

रामपुर: SP सांसद आजम खान को रामपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आज एक और बड़ा झटका मिला है. अदालन ने उस वक्त के एसडीएम पी पी तिवारी के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने से मुअल्लिक हुक्मनामे को बरकरार रखा है. कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान पक्ष की अपील खारिज करते हुए एसडीएम कोर्ट का फैसला बरकरार रखा. इसके बाद अब ऐसा लगता है कि  मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है. 

साल 2019 में मकामी बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर है. इस मामले में एसडीएम कोर्ट ने जांच कराई थी और जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने का आदेश जारी किया था. इसके बाद खिलाफ मोहम्मद आजम खान और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पक्ष ने एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने आजम खान की याचिका खारिज करते हुए उन्हें जिला जज की कोर्ट में अपील दायर करने को कहा था. सोमवार को जिला जज की कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज करते हुए एसडीएम सदर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.

ये भी पढ़ें: ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार और अन्य के खिलाफ हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल

Add Zee News as a Preferred Source

इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा कि वह अब इंतजामिया से मुतालबा करता है कि सरकारी जमीन से मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि इस गैर-कानूनी कब्जे की वजह से गांव के लोगों आने-जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है.

बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट सरकारी जमीन पर बना है. करीब 13 करोड़ की लागत से सड़क बनी थी, उस पर गेट बना दिया. एसडीएम सदर कोर्ट ने गेट तोड़ने के आदेश दिए. आजम खान इस फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट गए. उनकी अपील खारिज हो गई है. मेरी मांग है कि सरकारी जमीन पर बने गेट को तोड़ा जाए, सड़क को खाली किया जाए.

ये भी पढ़ें: चक दे इंडिया के कोच 'कबीर खान' ने महिला हॉकी टीम को मजेदार अंदाज़ में दी बधाई, बोले- गोल्ड लेकर आना...

Zee Salaam Live TV:

TAGS

Trending news