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नई दिल्ली: मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने जम्मू-कश्मीर मे जमीन के मालिकाना हक से मुतअल्लिक कानून में बड़ा बदलाव करते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया है. सरकार के इस नोटिफिकेशन के बाद जम्मू-कश्मीर अब कोई भी हिंदुस्तानी जम्मू-कश्मीर में तो ज़मीन को खरीद सकता है लेकिन लद्दाख में अभी यह मुमकिन नहीं है.
होम मिनिस्ट्री की जानिब से जारी किया गया नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जम्मू-कश्मीर में लागू हो गया है लेकिन लद्दाख में यह अभी लागू नहीं होगा. इसकी वजह यह बताई गई है कि लद्दाख के नताओं और सरकार के दरमियान पिछले महीने बात-चीत हुई थी.
बात चीत के दौरान LAC पर हिंदुस्तान-चीन कशीदगी के देखते हुए आर्टिकल 371 यी छठी अनूसूची की मांग की गई है. आर्टिकल 371 में 6 पूर्वोत्तर साज्यों समेत 11 राज्यों के लिए खास प्रोविज़न हैं ताकि उनकी सकाफती शिनाख्त (सांस्कृतिक पहचान) और इक्तेसादी मफाद (आर्थिक मफाद) की हिफाज़त की जा सके. लद्दाख के नेताओं ने कहा कि उनकी 90 फीसद आबादी कबायली (आदिवासी) है इसलिए उनके हुकूक की हिफाज़त करनी चाहिए.
बता दें कि इसी तरह के प्रोविज़न हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे सूबों में पहले से लागू हैं. इन सूबों में दूसरी रियासतों के लोगों के ज़रिए जमीन खरीदने पर पाबंदी है.
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