स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ़ अदालत ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है. यह वॉरंट उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुधवार को सुलतानपुर की एक अदालत ने जरी किया है.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) के खिलाफ़ अदालत ने गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है. यह वारंट उनके मंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद बुधवार को सुलतानपुर की एक अदालत ने जरी किया है. उनके गिरफ्तारी के आदेश देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दिए गए हैं.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया कि देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में मौर्य के खिलाफ 18 दिसंबर 2014 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, लेकिन इस मामले में मौर्य ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था.
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उन्होंने बताया कि छह माह की अवधि पूरी हो जाने पर अदालत में आज 12 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को हाजिर होने था, मगर उनके मौजूदगी नहीं होने पर अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया. मामले में अगली सुनवाई अब 24 जनवरी को होगी.
बतां दे मंगलवार को स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसकी वजह बताते हुए उन्होंने कह था कि वे दलितों, किसानों और बेरोज़गार नौजवानों के प्रति सरकार के रवैये से नाखुश हैं, इसी वजह से वह इस्तीफ़ा दे रहे हैं.
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