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Arvind Kejriwal Case: दिल्ली HC से अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका; गिरफ्तारी को बताया वैध

Arvind Kejriwal Case: यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था.

Arvind Kejriwal Case: दिल्ली HC से अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका; गिरफ्तारी को बताया वैध

Arvind Kejriwal Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. केजरीवाल को संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

जज ने की तल्ख टिप्पणी
जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा, "कोर्ट का मानना ​​है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं है. रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता." केजरीवाल मौजूदा वक्त में न्यायिक हिरासत में हैं. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के अलावा मामले में अपने ईडी रिमांड को भी चुनौती दी थी.

ईडी ने क्या कहा?
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका का विरोध किया. ED ने कहा, "अरविंद केजरीवाल इलेक्शन के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि कानून उन पर और किसी भी आम नागरिक पर समान रूप से लागू होता है."

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क्या है पूरा मामला
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. संबंधित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाईकोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद उन्हें एक अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

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