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Loudspeaker Row: राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

Aurangabad police filed a case against Raj Thackeray: एक मई को औरंगाबाद की रैली में ठाकरे ने लोगों से कहा था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाये गये तो वे चार मई से उनके बाहर हनुमान चालीसा बजाएं

File Photo
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औरंगाबाद: महाराष्ट्र की औरंगाबाद पुलिस ने चार मई से मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को ‘बंद करने’ की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) चीफ राज ठाकरे की धमकी के कुछ दिनों बाद मंगलवार को उनके खिलाफ एक मामला दर्ज किया. एक अफसर ने यह जानकारी दी. इससे पहले दिन में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के संबंध में राज ठाकरे के भाषण को लेकर औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर उनके खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करेंगे.

अफसर ने पत्रकारों को बताया कि सिटी चौक पुलिस ने राज ठाकरे के खिलाफ धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 116 (जेल की सजा वाले अपराध के लिए उकसाना) और 117 (जनता या 10 से ज्यादा व्यक्तियों के ज़रिए जुर्म के लिए उकसाना),  महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया.

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सिटी चौक पुलिस थाने के एक अफसर ने बताया कि ठाकरे की रैली के आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है. एक मई को औरंगाबाद की रैली में ठाकरे ने लोगों से कहा था कि अगर मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर नहीं हटाये गये तो वे चार मई से उनके बाहर हनुमान चालीसा बजाएं.

इससे पहले मंगलवार को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, डीजीपी सेठ और वरिष्ठ पुलिस अफसरों ने मनसे चीफ की धमकी की पृष्ठभूमि में कानून-व्यवस्था के हालात का जायजा किया.

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